अटल हत्याकांड में 3 आरोपियों को अर्थदंड सहित उम्र कैद
अटल पाण्डेय के परिजन का फोटो
ढाई साल में मानवेंद्र मिश्रा के अदालत ने सुनाया फैसला।
विजयीपुर गोपालगंज
विजयीपुर थाना क्षेत्र के कोरेया में हुए भूमि विवाद को लेकर चर्चित अटल पाण्डेय हत्याकांड की लगभग ढाई वर्षो में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय गोपालगंज में न्यायमूर्ति मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने लगभग ढाई वर्षो के दौरान इस केस के सभी पक्षों में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया इसमें जहां बचाव पक्ष के वकील अजय कुमार मिश्रा ने अभियुक्तों के तरफ से दलील दी तो वही सरकारी अभियोजन पक्ष के द्वारा भी इस मामले में हत्याकांड को साबित करने के लिए तमाम साक्ष्य और दलीलें रखी गई और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए अदालत में तीन आरोपी अंगद विश्वकर्मा ,प्रेम खरवार तथा राजकुमार खरवार को इस हत्याकांड का दोषी पाया और इन्हें आजीवन कारावास तथा एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट के द्वारा लगाया गया यह तीनों आरोपी मृतक अटल पांडेय के गांव कोरेया ,,जो विजयीपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इन तीनों को न्यायालय के द्वारा जब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तो तीनों आरोपी गमगीन हो गए उनके परिजन भी चिंतित बताए जा रहे हैं। फिलहाल जेल में बंद तीनो आरोपितों को आजीवन कारावास व एक एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा। एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने सुनाई तो पीड़ित पक्ष में न्यायालय का हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा है कि आज उनको इंसाफ मिल रहा है। बताते चले की बीते 2 दिसंबर 2021 को विजयीपुर थाने के कोरेया गांव के इंटर के छात्र अटल पांडेय की भूमि विवाद में हत्या कर दी गई थी।
कोर्ट ने इसमें सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस तरह से अभिमन्यु की चक्रव्यूह में फंसा कर हत्या की गई ठीक उसी तरह से अटल पांडे की हत्या भी चक्रव्यूह में फंसा कर किया गया और इसमें भी अटल के परिजन उनकी रक्षा नहीं कर सके अटल भी अपने माता-पिता का इकलौता संतान था।हत्या और रेप जघन्य अपराध है इसकी भरपाई संभव नहीं है।
बताते चलें की हाई कोर्ट के आदेश पर इस केस में स्पीडी ट्रायल चलाई गई और इतने कम दिनों में आरोपियों को सजा सुना दिया गया। इस हत्याकांड को राजनीतिक रूप भी दिए गए
न्यायालय के इंसाफ पर परिजनों के आंखों में आसूं छलक आए परिजन सहित घटना के सुचक नागेन्द्र पांडेय, बड़े पापा हृदयानंद पांडेय, पिता शत्रुधन पांडेय ने कहां कि अटल की कमी को क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं लेकिन इस कांड के मुख्य आरोपी माले नेता जितेंद्र पासवान के लिए न्यायलय से मृत्यु दण्ड की मांग अवश्य करेंगे।
*अटल पांडेय हत्याकांड 265/21 में 19 आरोपियों पर दर्ज हुआ था*
जमीन कब्जा करने के लिए हुई अटल पांडेय की हत्या में भाकपा माले नेता जितेंद्र पासवान सहित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।इस मामले में पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज था जबकि नौ लोग ने कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण किए थे।तो वही इस मामले में प्रभु खरवार एवं बबई खरवार, संजय यादव, अनिल यादव एवं अशोक यादव ये पांच लोगों आज भी फरार चल रहे है. पिछले सप्ताह पुलिस ने प्रभु खरवार एवं बबई खरवार दोनों के घर की कुर्की जब्ती की है।
भूमि विवाद को लेकर हुए इस खूनी संघर्ष में संजय पांडेय, सिन्टू पांडेय, जगदंबा पांडेय, छात्र अटल पांडेय पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। जिसमें छात्र अटल पांडेय की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी।