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15 अगस्त तक ऐसा किया तो होगी 1 साल की सजा

छत्तीसगढ़ में सरकार ने मछली मारने पर रोक लगा दी है राज्य में 15 अगस्त तक यदि कोई मछली मारते पकड़ा जाएगा तो उसे 1 साल की सजा और 10000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है

रायपुर: कोरबा न्यूज़ सरकार ने राज्य में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि प्रजनन को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षण देने के लिए सरकार ने यह रोक लगाई है राज्य में छत्तीसगढ़ नदिया मत्स्य उद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद रितु क्लोजन सीजन के रूप में घोषित किया गया है इस दौरान प्रदेश के समस्त नदी नालों तथा छोटी नदियों सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब या जलाशय बड़े या छोटे हो जो निर्मित किए गए हैं मैं किए जा रहे कैसे कलर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्य खेत 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक पूर्णता निश्चित रहेगा अफसर ने बताया कि इस नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर 1 वर्ष का करवा अथवा ₹10000 का जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ होने का प्रावधान है नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है इनके अतिरिक्त जलाशय में किया जा रहे हैं कैसे कलर में लागू नहीं होगा अफसर ने यह भी बताया की सरकार के तरफ से हर साल वर्षा ऋतु के दौरान मछली मारने पर रोक लगाई जाती है प्रतिबंधन के दौरान विभाग की तरफ से समय-समय पर जांच भी की जाती है इस दौरान मछली मारते पकड़े जाने वालों पर कार्यवाही की जाती है

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