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गैर इरादतन हत्या में चार भाइयों सहित पांच को सजा

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

‘ गैर इरादतन हत्या में चार भाइयों सहित पांच को सजा

 

छर्रा के गांव छोगवां में ग्रामीण की गैर इरादतन हत्या के मामले में चार सगे भाइयों व परिवार की एक महिला को सजा सुनाई है । यह फैसला जिला जज संजीव कुमार की अदालत से सुनाया गया है । साथ में अर्थदंड भी नियत किया है । अभियोजन अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी चौ . जितेंद्र सिंह के अनुसार घटना 7 अक्तूबर 2010 है । वादी मुकदमा नौबत सिंह के अनुसार उनका भतीजा देशराज गांव के चौराहे पर खड़ा था । तभी नामजदों ने आकर उसे यह कहते हुए पीटना शुरू कर दिया कि उसने उनकी लकड़ी उठाकर अपने घर में रख ली है । विरोध करने पर लाठी – डंडों कुल्हाड़ी आदि से हमला कर दिया । महिला ने गुप्तांग दबा लिया और जमकर पीटा । दौरान – ए – उपचार देशराज की मौत हो गई । इस मामले में सगे भाई चंद्रपाल , धर्मवीर , सोनू व तिलक और तिलक की पत्नी इंदिरा नामजद किए गए । इसी मामले में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर सभी को सात – सात वर्ष कैद व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है ।

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