बलरामपुर अनिल यादव:- बलरामपुर जिला के
थाना चांदो क्षेत्रान्तर्गत निवासरत प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा अपहरण कर कही ले गया है जिसका आसपास पतातलाश किये जो कही पता नही चला। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना चांदो में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 19/2024 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री लाल उमेद सिंह (भा.पु.से.) के आदेशानुसार, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) बलरामपुर के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में थाना चांदो से विशेष अनुसंधान टीम गठित कर अपहृता पतासाजी हेतु आरोपी एवं अपहृता के संभावित लोकेशन जिला विदिशा मध्यप्रदेश रवाना किया गया। विशेष अनुसंधान टीम के द्वारा आरोपी एवं अपहृता के संभावित लोकेशन पर जाकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से अपहृता को ग्राम सेमरा थाना मुरवास जिला विदिशा मध्यप्रदेश में आरोपी महेश पिता स्व. सुकलाल उम्र 26 वर्ष के कब्जे से दिनांक 18/05/2024 को बरामद किया गया। अपहृता बरामदगी पश्चात अपहृता और आरोपी को साथ मे थाना चांदो लाया गया एवं विवेचना क्रम में अपहृता/पीड़िता से पूछताछ करने पर अपने कथन में आरोपी के द्वारा उसे शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर अपने साथ अपने घर ग्राम सेमरा जिला विदिशा ले जाना और अपने साथ अपने घर मे रखकर कई बार शारीरिक सम्बंध स्थापित कर उसके साथ दुष्कर्म करना बताई। जिसके बाद प्रकरण में धारा 366, 376, 376(2/ढ) भादवि, 06 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गयी। प्रकरण की विवेचना पर आरोपी महेश पिता स्व. सुकलाल के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से आज दिनांक 20/05/2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है जहाँ से न्यायिक रिमांड प्राप्त कर जेल दाखिल किया जावेगा। उपरोक्त कार्यवाही में थाना चांदो से निरीक्षक भापेन्द्र साहू, स.उ.नि. गिरीश सहाय, आरक्षक सलीम एक्का, महिला आरक्षक सीता तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
* नाम आरोपी – महेश पिता स्व. सुकलाल जाति अहिरवार उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम सेमरा – मेघनाथ, थाना मुरवास, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश।
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