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“शिक्षा का अधिकार” के अंतर्गत चयनित स्कूलों में अब अभिभावक 25 अप्रैल तक विद्यार्थियों का एडमिशन करा सकेंगे —

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“शिक्षा का अधिकार” के अंतर्गत चयनित स्कूलों में अब अभिभावक 25 अप्रैल तक विद्यार्थियों का एडमिशन करा सकेंगे

राज्य शिक्षा केंद्र ने विद्यार्थियों के हित में लिया बड़ा निर्णय, बढ़ाई प्रवेश की तिथि

प्रवेश से मना करने वाले निजी स्कूलों पर होगी कार्यवाही

खण्डवा//शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए बच्चों की एडमिशन तिथि को बढ़ा दिया है। अब विद्यार्थी प्रथम चरण की लॉटरी में चयनित निजी स्कूलों में 25 अप्रैल तक एडमिशन ले सकेंगे। पहले प्रवेश की यह अंतिम तिथि 15 अप्रैल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर अभिभावकों और विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सभी जिलों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक ने जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी पालक द्वारा यह शिकायत प्राप्त होती है कि उनके बच्चे को आवंटित निजी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। संबंधित विकासखंड स्त्रोत समन्वयक और जिला परियोजना समन्वयक मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित अशासकीय विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे। साथ ही संबंधित बच्चे को आवंटित विद्यालय में प्रवेश मिल जाए यह भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया की दैनिक समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे कोई भी पात्र बच्चा प्रवेश से वंचित न रहे।

 

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