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थाना पिपलोद द्वारा हत्या के आरोपी पुत्र को 24 घण्टे के अंदर किया गया गिरफ़्तार

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थाना पिपलोद द्वारा हत्या के आरोपी पुत्र को 24 घण्टे के अंदर किया गया गिरफ़्तार
खंडवा, 09 मार्च 2026

दिनांक 05.03.26 को सूचनाकर्ता खलील पिता करीम खां उम्र 63 साल निवासी गुडी की सूचना पर थाना पिपलोद पर मर्ग क्र. 20/26 धारा 194 बीएनएसएस का पंजीबद्ध कर जांच मे लिया गया था। मर्ग जांच में मृतक केडे उर्फ साबूलाल पिता बाटू गौतम जाति कोरकू उम्र 60 साल निवासी ग्राम गौंडवाडी के शव पर चोटे होना पायी गयी। मृतक के शव का पीएम कराया गया बाद मृतक की पत्नि गौराबाई के कथन लिये गये जिसमें उसने बताया कि पुत्र बच्चुलाल के द्वारा पिता केडे उर्फ साबूलाल से रूपये पैसो की बात पर से मारपीट करने से शरीर पर आई चोटो की वजह से मृतक की मृत्यु हुई है एवं मृतक साबूलाल उर्फ केडे की पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गयी, रिपोर्ट मे डॉक्टर द्वारा मृतक को आई चोट के कारण मौत होना लेख किया गया। मृतक की पत्नि गौराबाई के कथन एवं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट एवं मृतक के शव पर आई चोटो के आधार पर थाना पिपलोद पर दिनांक 08.03.26 को अप.क्र.88/26 धारा 103(1) बीएनएस का अपराध आरोपी पुत्र बच्चूलाल के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। घटना की सूचना पर डीएसपी मुख्यालय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पिपलोद के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा तत्काल प्रकरण मे कार्यवाही की गयी।

पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के द्वारा मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। इसी के तारतम्य मे डीएसपी मुख्यालय खंडवा श्री अनिल सिंह चौहान के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी पिपलोद निरी. सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय के नेतृत्व में थाना पिपलोद के अपराध क्रमांक 88/26 धारा 103(1) बीएनएस के आरोपी बच्चुलाल पिता साबूलाल उर्फ केडे जाति कोरकू निवासी ग्राम गौंडवाडी को 24 घण्टे के अंदर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को दिनांक 09.03.26 को न्यायालय खंडवा पेश किया गया। जहाँ से उसे जिला जेल भेज दिया गया।

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