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कलेक्टर श्री गुप्ता ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए, ओंकारेश्वर में केवल पंजीबद्ध नाव ही चलेंगी, सुरक्षा उपकरण भी रखने होंगे

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कलेक्टर श्री गुप्ता ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए, ओंकारेश्वर में केवल पंजीबद्ध नाव ही चलेंगी, सुरक्षा उपकरण भी रखने होंगे

खण्डवा#कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में नावों के संचालन के सम्बंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार ओंकारेश्वर में केवल वही नाव चलेंगी, जो कि नवीनीकृत हो एवं उनका विधिवत पंजीयन हो। ऐसी नावें जिनका जीवित पंजीयन नहीं है उनका संचालन नहीं किया जायेगा। सभी नावों में लाईफ जैकेटस, लाईफ रिंग, अनिवार्य रूप से रखना होगी। जीवन रक्षक सामग्री न होने पर नाव में यात्रीयों का परिवहन नहीं करने दिया जावेगा।
जारी आदेश अनुसार नर्मदा नदी में नाव चालन के लिए केवल अधिकृत नाविक को ही अनुमति दी जाएगी, अल्प वयस्क या बच्चों को नाव नहीं चलाने दी जाएगी। जारी आदेश अनुसार ओंकारेश्वर में सूर्यास्त के पश्चात नावों द्वारा यात्रीयों का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। सभी नाव निर्धारित घाटों के बीच ही चलेंगी। यह आदेश नगर पंचायत ओंकारेश्वर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय न्याय सांहिता की धारा-223 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा।

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