
एडिटर/संपादक:-तनीश गुप्ता,खण्डवा
पंधाना पुलिस ने नाबालिग अपहृता को दस्तयाब कर आरोपी को किया गिरफ्तार एवं भेजा जेल
खंडवा, 03 मई 2025 दिनांक 02.05.2025 को फरियादिया निवासी ग्राम कालंका ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट किया कि मै उक्त पते पर रहती हूँ। उसकी नाबालिग लड़की जिसे दिनांक 01.05.25 को वह तथा उसका पति पंधाना कपडे लेने के लिये आये थे। लड़की को कपडे दिलाकर करीबन शाम को 05.00 बजे उसे पंधाना से कालंका जाने वाले बस में बैठा दिया था। जो घर नही पहुँची। तो मैने मेरी लड़की की आसपास तलाश की तो मेरे भतीजे ने बताया की रात करीबन मुझे 08.00 बजे लड़की बस स्टेण्ड़ पर दिखी थी। जिसकी मैने तथा मेरे परिवार वालो ने आसपास व रिश्तेदारी में पता करते कोई पता नही चला। मेरे लड़की नाबालिक को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पंधाना में अपराध क्र 169/25 धारा 137(2) बीएऩएस का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। वरिष्ठ अधिकारीयो को उक्त अपराध के सबंध मे जानकारी देकर अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व उप.पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के मार्गदर्शन में टीम गठित कर टीम में उप.निरी.सखाराम पगारे ,उनि सुमन पवार, सउनि किरण कोचुरे, प्रआर 343 केसरसिह, मप्रआर 333 अंजू, आर.154 अऩिल, आर.33 दीपक, आर. 315 को निर्देशित कर दस्तायब करने हेतु रवाना किया। टीम द्वारा नाबालिग अपहृता को आरोपी मुकेश पिता मालसिग बारेला उम्र 20 वर्ष नि.धोंन्ड चौकी धुलकोट थाना निम्बोला जिला बुरहानपुर के कब्जे से दस्तयाब किया। अपहृता एवं आरोपी को थाना लाकर अपहृता के कथन लेख किये गये जिन्होने अपने कथनो पर बताया कि वह पंधाना से अपने गांव कालंका बस से जा रही थी तथा नानखेडा फाटे पर करीब 06.00 बजे उतरी वहाँ पर पुराना परिचित मुकेश मोसा.लेकर खडा था उसने बोला कि मै तुम्हे घर छोड देता हूँ, तो मै उसके झासे मे आकर मोसा.पर बैठ गई मुकेश मुझे भगाकर जंगल मे ले गया था और उसके बिना मर्जी से रात्री मे जंगल मे खोटा काम (बलात्कार) किया। अपहृता के कथन व मेडिकल परीक्षण कराकर सबब धारा 87,64,64(2) बीएऩएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मुकेश का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल दाखिल किया।