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*पॉक्सो प्रकरणों में इंपैनल्ड सपोर्ट पर्सन के लिए प्रशिक्षण 6 मई को, विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन*

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*पॉक्सो प्रकरणों में इंपैनल्ड सपोर्ट पर्सन के लिए प्रशिक्षण 6 मई को, विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन*
खंडवा
बाल संरक्षण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में न्यायपीठ, बाल कल्याण समिति खंडवा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में पॉक्सो प्रकरणों में इंपैनल्ड सपोर्ट पर्सन के लिए एक दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग/कार्यशाला का आयोजन 6 मई 2026 को प्रातः 11 बजे जनपद पंचायत सभागृह, खंडवा में किया जाएगा।
कार्यक्रम में पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत बालकों के संरक्षण एवं न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान सपोर्ट पर्सन की भूमिका, कर्तव्य, न्यायालयीन प्रक्रिया, बाल मनोविज्ञान, गोपनीयता एवं केस मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
इस कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, परियोजना अधिकारी, बाल संरक्षण पुलिस अधिकारी एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं (एनजीओ) के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, जो अपने अनुभव साझा करते हुए प्रतिभागियों को व्यावहारिक जानकारी भी प्रदान करेंगे।
बाल कल्याण समिति के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट समकक्ष अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य संबंधित संस्थाओं एवं कार्यकर्ताओं की क्षमता वृद्धि करना है, ताकि पॉक्सो प्रकरणों में पीड़ित बच्चों को संवेदनशील एवं प्रभावी सहयोग मिल सके।
कार्यक्रम में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आमंत्रण भेजे गए हैं। समिति ने सभी संबंधित संस्थाओं से सक्रिय सहभागिता का आग्रह किया है, जिससे प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ मिल सके और जिले में बाल संरक्षण प्रणाली को और मजबूत किया जा सके।

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