
खंडवा शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु शहर के सक्रिय 03 आदतन गुण्डा बदमाशों के विरूध्द जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिलाबदर का आदेश पारित

खंडवा, 28 अप्रैल 2026
खंडवा शहर में शांति व्यवस्था को बरकरार रखने हेतु आदतन गुंडा बदमाश शाहबाज उर्फ सेवाज, उर्फ गोलू उर्फ टुंडा पिता रफीक उर्फ फिरोज जाति मुसलमान उम्र 24 वर्ष निवासी रामेश्वर टेकडा खण्डवा, थाना मोघट रोड खण्डवा, जिसके विरूध्द मारपीट करने, लडाई झगडा करना, घर में घुसकर मारपीट करना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, छेडछाड करना, रास्ता रोककर मारपीट करना, बलवा, हत्या क प्रयास करना, अवैध हथियार रखना प्रदर्शन करना, जान से मारने की धमकी देने, तोडफोड करना आगजनी करना, लूटपाट करना एवं शांति भंग करने जैसे कुल 19 संज्ञेय अपराध पंजीबध्द होकर अधिकांश मामले न्यायालय विचाराधीन है एवं 06 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई हैं।
अनावेदक राहूल उर्फ कौवा पिता श्रवण कनाडे जाति बलाही उम्र 21 वर्ष निवासी आई.टी.आई. के पीछे, झुग्गी झोपडी खण्डवा, थाना मोघट रोड खण्डवा, जिसके विरूध्द लडाई झगडा करने, हत्या करना, छेडछाड करने, मादक पदार्थ का सेवन करना, अवैध हथियार रखना व हथियार प्रदर्शन करना, प्राणघातक हमला करना, आगजीन, लूटपाट करना एवं शांति भंग करने के कुल 08 संज्ञेय अपराध पंजीबध्द होकर अधिकांश मामले न्यायालय विचाराधीन है एवं 09 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई हैं।
अनावेदक शहबाज पिता शकील खान, उम्र 34 वर्ष, निवासी रामेश्वर टेकडा, खण्डवा थाना मोघटरोड़, खण्डवा जिसके विरूध्द मारपीट करने, लड़ाई झगड़ा करने, गम्भीर चोटें पहुँचाने, जान से मारने की धमकी देने, अवैध हथियार रखना, शासकीय आदेशों का उल्लंघन करना, मादक पदार्थों का विक्रय करना, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना, एवं शांति को भंग करने जैसे कुल 30 संज्ञेय अपराध पंजीबध्द होकर अधिकांश मामले न्यायालय विचाराधीन है एवं 21 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।
अनावेदकगण 01- शाहबाज उर्फ सेवाज, उर्फ गोलू उर्फ टुंडा, 02- राहूल उर्फ कौवा एवं 03- शहबाज के विरूध्द अनेक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई किन्तु गुंडा बदमाश के कृत्यों में सुधार परिलक्षित नहीं होने से उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) खंडवा श्री महेन्द्र तारणेकर, नगर पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव कुमार बारंगे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मोघट रोड निरीक्षक धीरेश धारवाल द्वारा तीनों आदतन गुण्डा बदमाशो के विरूध्द म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिलाबदर का प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी जिला खंडवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिला दण्डाधिकारी जिला खंडवा श्री ऋषव गुप्ता द्वारा विचारण उपरांत यह पाया गया कि तीनों अनावेदक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके डर व आतंक से जनमानस में भय व्याप्त है। तीनों अनावेदकों के कारण समाज में गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाने से जिला दंडाधिकारी खंडवा द्वारा दिनांक 28.04.2026 को तीनों अनावेदको के विरूध्द मध्यप्रदेश सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिलाबदर का आदेश पारित किया गया है। जिसके अनुसार अनावेदकगणों को जिला पूर्व निमाड़ खंडवा एवं उसके आसपास के समीपवर्ती जिला बुरहापुर, खरगोन, देवास, हरदा, बैतूल, इन्दौर की सीमा से 01 वर्ष की अवधि के लिये निष्कासित किया गया है।
तीनों अनावेदकों को जिलाबदर के आदेश की प्रति थाना मोघटरोड द्वारा दिनांक 28.04.2026 को तामील कराई गई है, आदेश के अनुसार 48 घंटे के भीतर तीनों जिला बदर के अनावेदकों को बताये गये जिलों की सीमा से बाहर जाना होगा।









