थाना खालवा द्वारा दो नाबालिग अपहृताओ को संभाजीनगर (महाराष्ट्र) से किया गया सकुशल दस्तयाब एवं आरोपियों को भेजा गया जेल
खंडवा, 28 अप्रैल 2026
दिनांक 09.06.25 को फरियादिया निवासी जामन्या सर्सरी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 09.06.25 को उसकी नाबालिग बहन को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है अपहर्ता की तलाश पतारसी करते नही मिलने पर फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना खालवा में अपराध क्र 224/25 धारा 137 (2) BNS का अपराध पजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार दिनांक 06.04.26 को फरियादिया निवासी लखनपुर बंदी ने थाने उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 20.12.25 को उसकी नाबालिग लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है अपहृता की तलाश पतारसी करते नही मिलने पर फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना खालवा में अपराध क्र. 95/26 धारा 137 (2) BNS का अपराध पजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुये उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक खंडवा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरसूद के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरी. जगदीश सिंदिया के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिनांक 27.04.26 को उनि सुशा परते, आर 838 इन्द्रेश को जिला संभाजी नगर (महाराष्ट्र) भेजा गया| जहां सायबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर त्वरित कार्यवाही करते हुये जामन्या सर्सरी की अपहृता को आरोपी अक्षय पिता काका साहेब जाति मराठा निवासी लासुर गणपति मंदिर के पास लासुर जिला संभाजीनगर महाराष्ट्र के कब्जे से सकुशल बरामद किया गया। इसी प्रकार लखनपुर बंदी की अपहृता को आरोपी राकेश पिता फुलचंद देवडा जाति कोरकू उम्र 20 साल निवासी हसनपुरा जिला हरदा के कब्जे से थाना खुलताबाद जिला संभाजी नगर महाराष्ट्र से सकुशल बरामद किया गया| अपहृताओं के कथनों के आधार पर दोनों प्रकरणों में धारा 87, 64(2)(m) BNS एवं 5L/6 पाक्सो एक्ट की धारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध अलग-अलग बढाई गई| आरोपियों को दिनांक 28.04.26 को गिरफ़्तार किया जाकर माननीय न्यायालय हरसूद के समक्ष पेश किया गया। जहां से दोनों आरोपियों को जिला जेल खंडवा भेज दिया गया।









