*चेक बाउंस के दो मामलों में हुई सजा।*
खण्डवा//खंडवा तहसील के ग्राम बड़गांव माली के दो किसान जयदीप पाटीदार पिता श्री हरेकृष्ण पाटीदार और बनवारी पाटीदार पिता श्री राम जी पाटीदार ने वर्ष 2021 में उनकी सोयाबीन की फसल पंधाना रोड खंडवा में एलिस एग्रो के नाम से कृषको की उपज खरीदने वाली व्यवसायिक फर्म के संचालक अनवर खान पिता गफ्फार खान को विक्रय की थी… अनवर खान द्वारा किसानों से क्रय की गई उक्त सोयाबीन की फसल के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए किसान जयदीप पाटीदार को 267000/ रुपए की राशि का चेक एक्सिस बैंक शाखा खंडवा का जारी किया था इसी तरह से किसान बनवारी पाटीदार से उनकी सोयाबीन की फसल क्रय करते हुए 184500/ का चेक एक्सिस बैंक खंडवा का जारी किया था दोनों ही किसानों द्वारा जब भुगतान के लिए चेक अपनी बैंक में प्रस्तुत किए तो चेक अनादरित हो गए और वह परेशान हो गए क्योंकि उनके गाढ़े पसीने की फसल भी चली गई थी और उन्हें भुगतान भी नहीं मिला था… विवश होकर दोनों किसानों को अपने अधिवक्ता हृदयेश बाजपेयी के माध्यम से न्यायालय की शरण में जाना पड़ा… और 4 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद माननीय न्यायालय ने एलिस एग्रो के संचालक अनवर खान को दोषसिद्ध होना प्रमाणित पाते हुए दोनों ही किसानों के प्रकरण में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है… साथ ही दोनों किसानो जयदीप पाटीदार और बनवारी पाटीदार को चेक उल्लेखित राशि 9% ब्याज सहित अर्थात किसान जयदीप पाटीदार को 366873/ रुपए और किसान बनवारी पाटीदार को 253513/ रुपए प्रतिकर के रूप में अदा करने के आदेश पारित किए हैं. . राशि अदा न करने की स्थिति में अनवर खान को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा.. दोनों ही केस अलग-अलग थे इसलिए सजा भी अलग-अलग ही भुगतनी होगी…अधिवक्ता ह्रदयेश बाजपेयी ने बताया की दोनो केस माननीय न्यायालय द्वारा केस नंबर SCNIA 511/2021 और 512/2021 के रूप मे दर्ज करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री राकेश भिड़े साहब के न्यायालय द्वारा निराकृत करते हुए किसानो की मेहनत की फसल का भुगतान नही करनेवाले अनवर खान को दंडित करते हुए किसानो को न्याय दिया है।










