पत्रकार विकास कुमार गौतम लखनऊ ! उत्तर प्रदेश के 45 हजार प्रान्तीय रक्षक दल ( पीआरडी ) जवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें ( पीआरडी ) जवानों में खुशी की उत्साह है जिसमें पुलिस और होमगार्ड के सामान वेतन देने का आदेश दिया गया था इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह सभी 45 हजार पीआरडी जवानों पुलिस और होमगार्ड के समान वेतन देने का निर्णय ले

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