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प्रतिबंधित अवधि में मत्स्य विक्रय करने वाले के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

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प्रतिबंधित अवधि में मत्स्य विक्रय करने वाले के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
खंडवा 25 जुलाई, 2025 –
 कलेक्टर खण्डवा के द्वारा 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन तथा मत्स्य विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित अवधि में फिश मार्केट खण्डवा में अवैध रूप से विक्रय की सूचना प्राप्त होने पर शुक्रवार को सहायक संचालक मत्स्योद्योग खण्डवा के मार्गदर्शन में मत्स्य विभाग से श्री मनोज कवडे, सहायक मत्स्य अधिकारी, श्री अभिषेक सोनी सहायक मत्स्य अधिकारी खण्डवा एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि कार्यवाही के दौरान श्री भीमसिंह पिता श्री प्रहलाद फूलमाली निवासी खण्डवा के कब्जे से जब्त किये गये 6 बॉक्स में कुल 300 किलोग्राम प्रतिबंधित मागुर मछली जब्त की गई। इसके अलावा 4 बॉक्स में कुल 160 किलोग्राम लोकल माइनर तिलापिया मछली भी जब्त कर मछली के स्टॉक को कुल 3360 रूपये नीलाम किया गया और प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा की गई। उन्होंने बताया कि मागुर मछली प्रतिबंधित होने से उसके स्टॉक का विनिष्टीकरण किया गया। सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि संबंधित आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

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