कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त थाना महेश्वर के वार्ड क्रमांक 07 सरदार भगतसिंह मार्ग के 55 वर्षीय अनिल पिता शांतिलाल जायसवाल पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए 03 माह तक सप्ताह के प्रति सोमवार थाने में उपस्थिति देने का आदेश दिया है। अनिल आपराधिक गतिविधियों में सक्रीय होकर अवैध शराब बैचने, गाली गलोज कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, व्यक्तियों का अपमान करने संबंधी वारदाते करने में लिप्त रहा है।
आपराधिक प्रवृत्ति के कारण क्षेत्र में अशांति का माहौल निर्मित न हो और जनमानस को भयमुक्त करने के लिए कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर अनिल जायसवाल को थाना प्रभारी महेश्वर के समक्ष आगामी 03 माह तक सप्ताह में प्रति सोमवार को अपनी आमद देने कहा गया है।