उत्तर प्रदेशबहराइच

जनपद में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए निर्धारित क्षेत्रों में चलेंगे ई-रिक्शा वाहन

ई-रिक्शा के सत्यापन हेतु 07 प्रकार के दस्तावेज देने होंगे

बहराइच। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधिनियम- 1861 की धारा 31 व उ0प्र0 मोटरयान नियमावली- 1998 के नियम 178 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये ई-रिक्शा का सत्यापन करते हुये उन्हें यूनीक कोड देने हेतु आदेशित किया गया है। जिसके तहत ई-रिक्शा के सत्यापन हेतु 07 प्रकार के दस्तावेज देने होंगे जिसमें ई-रिक्शा RC, वाहन फिटनेस, परमिट, बीमा, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन स्वामी के आधार कार्ड, वाहन चालक के आधार कार्ड की छायाप्रति सम्बन्धित थाने में ई-रिक्शा स्वामी व चालक का नाम एवं पता तथा डीएल नंबर साथ ही फोटो फॉर्म भरकर प्रत्येक थाने पर सत्यापन कराने हेतु टीम का गठन किया गया है जिसके क्रम में सत्यापन उपरान्त थानावार ई-रिक्शा वाहनों को यूनीक कोड दिया जा रहा है। जिससे अवैध रूप से संचालित हो रहे ई-रिक्शों व 18 वर्ष से कम आयु के चालकों द्वारा चलाये जा रहे ई-रिक्शे की समस्या पर नियन्त्रण होगा।

 

उपरोक्त प्रपत्रों का सत्यापन करने के पश्चात थानावार यूनीक कोड दिया जा रहा है। ई-रिक्शा चालक उसी थानाक्षेत्र में ई-रिक्शा का संचालन करेंगे जिस थानाक्षेत्र के रहने वाले हैं तथा उनका आधार कार्ड व परमिट होगा। 15 दिवस बाद जो ई-रिक्शा चालक अपने अभिलेखों का सत्यापन कराकर यूनीक कोड नहीं लेंगे उनके विरुद्ध सीज की कार्यवाही की जायेगी। ई-रिक्शा के सत्यापन तथा यूनीक कोड देने से शहर व कस्बों में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। बहुत से ई-रिक्शा चालक जिनके पास डी.एल. नहीं है, अपना डी.एल. बनवाकर यूनीक कोड ले रहे हैं इससे बिना डी.एल. के ई-रिक्शा संचालित करने वालों पर नियन्त्रण होगा। ई-रिक्शा से होने वाले क्राइम पर भी नियन्त्रण होगा एवं जो ई-रिक्शा नाबालिग बच्चों द्वारा संचालित हो रहा है उस पर भी नियन्त्रण होगा।

प्रत्येक थाने पर एक रजिस्टर बनाया गया है जिसमें ई-रिक्शा चालकों से फॉर्म भरवाकर उनका सम्पूर्ण विवरण लिखा जा रहा है और इसकी यातायात कार्यालय में कम्प्यूटर पर फीडिंग की जा रही है। यूनीक कोड से सम्बन्धित ई-रिक्शा का कम्प्यूटर के माध्यम से पूरा विवरण प्राप्त किया जा सकेगा। यदि किसी ई-रिक्शा से कोई क्राइम होता है या किसी यात्री का बैग छूट जाता है या सामान उठा लिया जाता है तो यात्री द्वारा यूनीक कोड बताये जाने पर उसके माध्यम से ई-रिक्शा का विवरण प्राप्त होने पर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मुख्य मार्गों पर संचालित ई-रिक्शों के संचालन पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा। जनपद में लगभग 10,000 ई-रिक्शा संचालित हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!