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ई-रिक्शा व लघु यात्री वाहनों की जांच कर किया गया चिंहित

अस्थाई लोकल नंबर से किया गया पंजीबद्ध

रामपुरा( जालौन)। अपंजीकृत एवं अवैध ई-रिक्शा वाहनों के संचालन एवं सड़क पर चलने वाले लघु यात्री वाहनों को चिन्हित कर उनके चालक एवं मालिकों के नाम पता नोट करके सूचीबद्ध किया गया है एवं स्थानीय स्तर पर अस्थाई क्रमांक दिया गया एवं उनके चलने वाले रूट की जानकारी ली गई।

 

उक्त आशय की कार्यवाही करते हुए अटल बिहारी चौकी प्रभारी जगम्मनपुर थाना रामपुरा ने बताया कि अपंजीकृत एवं अवैध ई-रिक्शा वाहनों के संचालन के विरुद्ध दिनाँक 01 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक विशेष चेकिंग अभियान चलाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश के अनुक्रम में जनपद के समस्त ई-रिक्शा के वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि बिना पंजीयन, बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट या बिना वैध चालक लाइसेंस के ई-रिक्शा का संचालन न किया जाए। अगर किसी भी ई-रिक्शा के वाहन स्वामी द्वारा बिना पंजीयन, बिना हाइ सिक्योरिटी नम्बर प्लेट या बिना वैध चालक लाइसेंस के ई-रिक्शा का मार्ग पर संचालन करते पाये जाते हैं तो उक्त वाहन के विरुद्ध नियमानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए ई-रिक्शा को सीज कर दिया जाएगा और जो भी नाबालिग ई-रिक्शा का संचालन करते पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व ई-रिक्शा वाहन स्वामी का होगा

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