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जिला कलेक्टर नेहा मीना द्वारा आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी

किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के 48 घंटे पूर्व प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा 

 

रिपोर्टर – भव्य जैन

 

झाबुआ 12 फरवरी, 2025। आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए 14 फरवरी 2025 को शब-ए-बारात, 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर्व, 01 मार्च 2025 रमजान प्रारंभ, 07 मार्च 2025 से 13 मार्च 2025 तक भगोरिया पर्व, 13 मार्च 2025 को होलीका दहन, 14 मार्च 2025 को धुलेंडी एवं गल-चूल पर्व, 18 मार्च 2025 को रंगपंचमी, 21 मार्च 2025 शीतला सप्तमी, 28 मार्च 2025 को जमात उल विदा, 31 मार्च 2025 को इद-उल-फितर, 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती,14 अप्रैल 2025 को डॉ. अंबेडकर जयंती, 18 अप्रैल 2025 को गुड फ्राइडे, 30 अप्रैल 2025 को परशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीया आदि अन्य त्यौहार मनायें जायेंगे। आगामी त्यौहारों/पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक स‌द्भाव की स्थिति को बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों, अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण जिला झाबुआ क्षेत्रान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना लोकहित में समुचित होगा।

पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ के पत्र द्वारा जिले में उक्त त्यौहार / पर्व में समाजजनों द्वारा रैली/जुलूस आदि निकाले जाते हैं अथवा किसी संगठन / आमजन द्वारा धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाता है, जिससे समाज में लोक परिशांति प्रभावित होती है एवं रैली/ जूलूस के दौरान कुछ लोग हथियार लेकर सम्मिलित हो जाते है। जिससे अप्रिय घटना घटित होने की प्रबल संभावना रहती है।

अतः कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ नेहा मीना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया :-

झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मिडिया के संसाधन, फेसबुक, व्हाटसएप, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम, इन्टरनेट आदि से ऑपत्तिजनक फोटो, कमेंट, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।

झाबुआ जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किए जाने से पूर्व आवेदन क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। सभी कार्यक्रम के लिए आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घण्टे पूर्व किया जाना तथा पुलिस अधिकारी के बिना आवेदन पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पूरे कार्यक्रम/आयोजन की वीडियोग्राफी कराएंगें। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा।

प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे/बैनर / पोस्टर का प्रयोग नहीं किया जाए, जिनसे किसी भी धर्म/वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। किसी भी कार्यक्रम के दौरान शस्त्र प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा पाए जाने की दशा में संबंधित त्रुटि कर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक /आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किया जाने के उपरांत ही आयोजन किया जाएगा। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किए जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

चूंकि यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है, व व्यक्तिशः समस्त को तामिल किया जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है।

उक्त आदेश 12 फरवरी 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लघंन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

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