खंडवा, पुलिस अधीक्षक जिला खंडवा श्री मनोज कुमार राय द्वारा अवैध गौवंश परिवहन पर कार्यवाही करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है इसी के तारतम्य मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) खंडवा श्री राजेश रघुवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) खंडवा श्री महेन्द्र तारनेकर एवं डीएसपी मुख्यालय श्री अनिलसिह चौहान के निर्देशन मे थाना प्रभारी पिपलोद निरी. सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय के नेतृत्व में थाना पिपलोद मे अपराध क्रमांक 407/24 धारा 4,6,9 म०प्र० गौवंश वध प्रति० अधि० एवं 11 पशु क्रुरता निवारण अधि. के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 13.11.24 को देहात भ्रमण करते मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक सफेद रंग की पिकअप वाहन क्र. एमएच 02 ईआर 5763 मे बैल को भरकार वध हेतु महाराष्ट्र की तरफ ले जा रहा है मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर 100 डायल मे डयुटीरत सैनिक 106 शांतिलाल को मुखबीर सूचना से अवगत कराया व राहगीर समक्ष पंचान मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर हमराह लेकर मंदिर के पास ग्राम मोरघड पहुंचे तभी ग्राम गांधवा तरफ से एक सफेद रंग की पिकअप वाहन आते दिखी जिसे हमराह बल व पंचानो की मदद से रोका गया। पिकअप वाहन क्र. एमएच 02 ईआर 5763 के पीछे चेक करने पर 03 बैल जिनके चारो पैर व मुंह रस्सी से बंधे हुए ठुस ठुस कर क्रुरता पुर्वक भरे थे। पिकअप में बैठे ड्रायवर से उसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम स्वप्निल पिता संजय उम्र 19 साल निवासी ग्राम सेलगांव थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर व बगल में बैठे व्यक्ति का नाम पुछते उसने अपना नाम सुनिल पिता मनोज उर्फ उदलसिंग उम्र 24 साल निवासी ग्राम सेलगांव थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर होना बताया। जिनसे पुछताछ करने पर महाराष्ट्र वध करने के लिये ले जाना बताया। मौके पर पिकअप वाहन क्र. एमएच 02 ईआर 5763 मय 03 बैल की किमती 27000 रूपये एवं पिकअप वाहन किमती 230000 रू. कुल मनुका 257000 रूपये का जप्त कर अपराध क्रमांक 407/24 धारा 4,6,9 म०प्र० गौवंश वध प्रति० अधि० एवं 11 पशु क्रुरता निवारण अधि. के तहत विवेचना मे लिया गया है।
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