
📠 शेखपुरा/ नए अपराधी कानून / थाना परिसर में जागरूकता गोष्ठी :सोमवार को,शेखपुरा के एसपी बलीराम चौधरी के निर्देश पर जिले के सभी थाना परिसर में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया. वहीं सदर थाना में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि पीड़ित को इस नए कानून की मदद से व्यक्तिगत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देगी ताकि सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित की जा सके. थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस कानून की मदद से कोई भी व्यक्ति किसी की जगह पर fIR दर्ज करवा सकता हैl इसके साथ ही ऑनलाइनFIR भी दर्ज कर सकता है, जीरो fir को लेकर के यह बड़ी राहत और सुविधा प्रदान किया जाएगा। इस नए कानून में घटना की पुलिस के द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी और साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक भी इसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे। इसके साथ ही होने वाले अपराध से निपटने के लिए 37 धाराओं को शामिल किया गया है।
* आपको बता दें कि, सामूहिक रेप मामले में दोषी को आजीवन कारावास और मृत्युदंड 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ सामूहिक रेप मामले में दोषी को आजीवन कारावास और मृत्युदंड हो सकता है. यौन शोषण करना अपराधिक कृत की श्रेणी में आएगा। इसके साथ-साथ ही केस के आईओ क़ो नए धाराओं को जोड़ने के लिए और काम करने के लिए सभी थाना में हार्ड कॉपी और अन्य गैजेट को उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि कोई भाई समस्या का समस्या का समाधान करने में कठिनाई न हो सके। साथ ही घटना में आईओ के द्वारा घटनास्थल पर वीडियो ग्राफी फोटो और अन्य साक्षी के रूप में कलेक्ट किया जाएगा ताकि अपराधी को सजा दिलाने और मजबूत साक्ष्य के आधार पर नया दिलाने में कोर्ट को एक मजबूत आधार दिया जा सके। इस बैठक के दौरान यातायात थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार, पंकज कुमार सिंह, भाजपा नेता विपिन मंडल, कार्यकर्ता शंभू यादव, अजीत पटेल सहित सैकड़ो लोगों की मौजूदगी रही।
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