
लोक सभा चुनाव 2024 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस दौरान 1 जून 2024 शाम 06: 30 तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल और प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार प्रसार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है ।
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