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दिल्ली,CM अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को माना वैध

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

Arvind Kejriwal Arrest: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और गिरफ्तारी को वैध माना। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ईडी की दलील है अब तक के सबूत ये बताते की केजरीवाल संयोजक हैं,

गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपये खर्च किये गये. केजरीवाल के वक़ील ने इसका विरोध किया और उन्होंने शरथ रेड्डी और राघव मुंगता के बयान का जिक्र किया।

कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है न कि जांच एजेंसी तय करती है. अगर सवाल उठता है तो फिर मैजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल है, हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती है।

कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं है. सीएम के लिए स्पेशल प्रीविलेज नहीं है।

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी की तरफ से की गई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था। साथ ही कहा था कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है।

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