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एस डी एम सूरजपुर के द्वारा राजस्व मंडल के जाली आदेश के आधार पर न्यायालय में लाभ लेने के प्रयास पर कड़ी करवाई,एफआईआर दर्ज

विकास कुमार सोनी

एस डी एम सूरजपुर के द्वारा राजस्व मंडल के जाली आदेश के आधार पर न्यायालय में लाभ लेने के प्रयास पर कड़ी करवाई,एफआईआर दर्ज

सूरजपुर 28 सितंबर 2025/ श्री रदिप सिंह, निवासी ग्राम मदनपुर, तहसील लटोरी के द्वारा मान राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक-M/ विविध /26/R/B-121/95/2023, पक्षकार-रदिप सिंह विरूद्ध छग शासन में पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 के प्रकरण में जाली फर्जी प्रति तैयार की गई। इस कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज के आधार ग्राम मदनपुर, तहसील लटोरी स्थित शासकीय भूमि को अपने नाम दर्ज कराकर अन्यथा लाभ लेने हेतु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) सूरजपुर, जिला सूरजपुर, (छ.ग.) के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्याया. अ.वि.अ. (रा.) सूरजपुर के द्वारा रा.प्र.क्र.रा.प्र.क्र.-202508260300059 / अ-63 / 2024-25पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। तथा नाननीय राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पत्र क्रमांक/332/निज सचिव / रा.मं. / 2024, बिलासपुर, दिनांक 09.09.2024 के निर्देशानुसार, न्यायालय अ.वि.अ. (रा.) सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) के द्वारा मामले की जांच की गई,

जिसमें दस्तावेज के जाली (Forgery) होने की पुष्टि हुई । तदनुसार संबंधित व्यक्ति श्री रंदिप सिंह आ सुरजीत सिंह के विरूद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने हेतु तहसीलदार लटोरी के माध्यम से थाना प्रभारी जयनगर, तहसील लटोरी, जिला सूरजपुर, (छ.ग) को आवेदन प्रेषित कर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर लिया गया है।

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