
दवा दुकानदार ने दवा वापस करने पर काटा 30 प्रतिशत राशि, पीड़ित ने सीएस से किया शिकायत
समस्तीपुर। नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी निवासी सुरेन्द्र महतो पिता विंदेश्वर महतो ने सिविल सर्जन को आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपने पोता अभिराज को दिनांक 05 जनवरी 2025 को डॉ ए के साहू से दिखाने गया था। उससे पहले भी कई बार मेरा उनके यहाँ आना जाना था जिस कारण डाक्टर साहब व उनके दवा दुकानदार के कर्मी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते थे। डाक्टर साहब ने मेरे पोता को देखा तथा दवा का पर्ची बनाकर दिया। डाक्टर साहब ने कहा कि दवा आपको मेरी ही दुकान से खरीदना पड़ेगा क्योंकि बाहर यह सब दवा कहीं नही मिलेगा। मै उनके कहने पर उनके ही दुकान से दवा खरीद किया। मैं दवा दुकानदार से दवा का बिल कैशमेमो का मांग किया तो वे एक कुट के टुकड़ा पर बिल दिया मेरे लाख मांगने पर भी उसके द्वारा मुझे कैशमेमो नही दिया गया तथा मुझसे रूपया ले लिया। उस दवा से जब मेरा पोता ठीक नहीं हुआ तो मैं पुनः डाक्टर साहब से दिखलाया तो उनके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा लिखे गये दवा को आप बन्द कर दिजिए। मैं दूसरा दवा लिख देता हूँ। मैं दिनांक 31 जनवरी 2025 को समय 6 बजे उनके दवा दुकान पर गया तथा कहा कि पूर्व के दवा को आप वापस लेकर मुझे रूपया वापस किजिए जिसपर वे कहे कि मै कोई दवा वापस नहीं करूँगा। तब में डाक्टर को इसकी शिकायत करने जा रहा था तो दवा दुकानदार अन्दर गया जहाँ डाक्टर साहब ने कहा कि 30 प्रतिशत काटकर रूपया वापस कर दिजिए। जिसपर मैं कहा कि 30 प्रतिशत राशि क्यों काटी जाएगी तो उसने कहा कि हरिजन हो हरिजन के तरह रहो पासी तासी होकर ज्यादा तेज मत बनो। उसने मुझे कुल राशि का 30 प्रतिशत काटकर रूपया वापस किया तथा उसका लिखित भी उसके द्वारा एक कुट पर ही लिखकर दिया। घटना के कुछ अंश का विडियों मेरे पास सुरक्षित है। उसने मुझे अनुसूचित जाति जानकार इस प्रकार का घटना किया है। घटना के समय मेरे साथ मेरा एक गेस्ट संजीव साह तथा वहाँ पर काफी मरीज व उनके परिजन उपस्थित थे। उपरोक्त घटना से मुझे आर्थिक, शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा है। आवेदक ने सीएस से उक्त डाक्टर व उनके दवा दुकानदार के कर्मी पर उचित कारवाई करने की मांग की है। अब देखना है कि सदर अस्पताल समस्तीपुर के सिविल सर्जन क्या कदम उठाते हैं।