
महिला आईटीआई में विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न
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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा श्री संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सोमवार को शासकीय महिला आईटीआई कॉलेज, खंडवा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा बच्चों की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलावर सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की जानकारी प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिंह ने छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम “पोक्सो अधिनियम” 2012 एवं चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013, साइबर अपराध एवं महिलाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों के बारे में भी बताया। इस दौरान कार्यक्रम में संस्थान के प्राचार्य श्री अश्विन बमनका, पैरा लीगल वालंटियर श्री गणेश कनाडे एवं संस्थान का स्टाफ भी उपस्थित रहा।









