
खंडवा विधायक कंचन तनवे ने देर रात दादा धुनीवाले मंदिर में किए दर्शन, हाईकोर्ट में चुनाव याचिका पर सुनवाई
खंडवा। खंडवा विधायक कंचन मुकेश तनवे गुरुवार देर रात जबलपुर से सीधे खंडवा पहुंचीं और
प्रसिद्ध दादा धुनीलवाले मंदिर में पहुंचकर पूजा-अर्चना की। उन्होंने दादाजी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
इसी दिन जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका क्रमांक 2/2024 (कुंदन मालवीय बनाम कंचन तनवे एवं अन्य) पर सुनवाई हुई। प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अतुल चौधरी एवं ईशान तिगनाथ उपस्थित रहे, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय के. अग्रवाल और अधिवक्ता अनस हसन खान ने पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान डीडब्ल्यू-1 (प्रतिवादी गवाह-1) से न्यायालय में पूछताछ और जिरह पूरी की गई, जिसके साथ ही उनके साक्ष्य समाप्त हो गए। गवाह की जांच के दौरान याचिकाकर्ता ने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत कर उन्हें साक्ष्य के रूप में दर्ज करने का अनुरोध किया।
हालांकि न्यायालय ने दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि ये खंडवा के सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणित प्रतियां हैं, जो मूल दस्तावेज नहीं हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकते। साथ ही, इन्हें द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने हेतु न तो कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया और न ही मौखिक अनुरोध किया गया।
इसी आधार पर न्यायालय ने एसडीओ द्वारा 29 नवंबर 2007 को जारी जाति प्रमाण पत्र एवं जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्र को प्रदर्श (एग्जिबिट) के रूप में चिह्नित करने से इंकार कर दिया। इन दस्तावेजों को याचिका में साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जाएगा। संबंधित प्रार्थना को न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।
आगे की कार्यवाही के लिए न्यायालय ने रजिस्ट्री को निर्देश दिए हैं कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय, पालमुद मल, ब्लॉक पुनासा और सरकारी मध्य विद्यालय, खैगांव, ब्लॉक पुनासा, जिला खंडवा के प्रधानाध्यापकों को 6 मई 2026 और 7 मई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु समन जारी किए जाएं। साथ ही, गवाहों की जांच और जिरह के लिए मामले को 6 मई 2026 को सूचीबद्ध किया गया है।
इस दौरान मुकेश तनवे, भाजपा जिला महामंत्री धर्मेंद्र बजाज, वकील देवेन्द्र यादव,सचिन यादव, राकेश तनवे एवं उज्जवल तनवे भी उपस्थित रहे।











