
आबकारी विभाग की कार्यवाही में अवैध शराब के 08 प्रकरण कायम
जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु 21/03/2025 को आबकारी विभाग वृत्त समनापुर में अवैध शराब रखने व बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर दबिश कर कार्यवाही की गई। जिसमें आरोपी मनराज ग्राम मेरमाल से 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, आनंद सिंह ग्राम आमाटोला से 12 पाव देशी मदिरा प्लेन, महेश कुमार ग्राम आमाटोला से 7 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, दुर्गेश कुमार ग्राम चौबीसा से 5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, शिववती बाई ग्राम चौबीसा से 4 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, गायत्री बाई ग्राम चौबीसा से 4 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, संतोषी बाई ग्राम ओझाटोला से 7 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, धनिया बाई ग्राम जमुनिया से 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद किया गया। जिसकी कुल मात्रा 39 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब और 2.16 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन बरामद, शराब की अनुमानित कुल कीमत 8640/- रुपए है। उक्त सभी प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) “क“ तहत पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एम.आर. उइके के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक श्री सम्हर सिंह धुर्वे, आबकारी आरक्षक श्री राम भरोस ठाकुर, श्री छिद्दी लाल झारिया, श्री मनीष उईके, करिशमा सलामें व नगर सैनिक श्री अशोक सैय्याम द्वारा किया गया।