क्राइमभोपाल

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण दर्ज

घरेलू गैस सिलेण्डर का धड़ल्ले से हो रहा दुरूपयोग खाद्य विभाग की कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग को रोकने के लिए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांचें खाद्य विभाग के अमले से लगातार कराई जा रही हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा 16 फरवरी 2025 को सईदिया स्कूल एवं अन्ना नगर स्थित 2 गैस रिफिलिंग पाईंट की जांच में घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 कि.ग्राम के 9 भरे, 22 खाली एवं 19 कि.ग्राम व्यावसायिक प्रवर्ग के 2 भरे, 9 खाली, 4 इलेक्ट्रोनिक तौल कांटा, 5 गैस अंतरण मोटर पम्प मय रेग्यूलेटर पाईप के एवं लगभग 70 गैस सिलेण्डर कैप तथा 17 फरवरी 2025 को म.न.75 छत्रपति नगर नरेला शंकरी भोपाल से घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 कि.ग्राम क्षमता के 32 भरे, 9 खाली गैस सिलेण्डर एवं 19 कि.ग्राम क्षमता के 1 भरा, 2 खाली व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 1 गैस अंतरण मोटर पम्प मय रेग्यूलेटर पाईप के एवं 6 पीतल की बंसी, 1 इलेक्ट्रोनिक तौल कांटा एवं लगभग 50 गैस सिलेण्डर कैप अनाधिकृत भंडारण, विक्रय एवं अंतरण करने पर जप्त किये गये। जप्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 2 लाख 64 हजार है। इसी प्रकार म.न. 75 छत्रपति नगर नरेला शंकरी भोपाल से 1 वाहन जिसके वाहन चालक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 कि.ग्राम की कालाबाजारी करते अनाधिकृत रूप से विक्रय करते पाये जाने के कारण वाहन सहित 76 गैस सिलेण्डर भरे हुये जप्त किये गये, घरेलू गैस सिलेण्डरों को गैस एजेंसी की सुपूर्दगी में दिया गया और उक्त वाहन पुलिस थाना अयोध्या नगर की अभिरक्षा में दिया गया, जप्त सिलेण्डरों की कुल अनुमानित कीमत 2लाख 88 हजार रूपये है। इस प्रकार 2 दिवस में सघन जांच एवं प्रभावी कार्यवाही 4 प्रकरण दर्ज कर कुल 162 गैस सिलेण्डर, 6 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे, 6 रिफलिंग मोटर पम्प पाईप नोजल सहित, गैस सिलेण्डर के लगभग 120 प्लास्टिक कैप तथा 1 वाहन जप्त किया गया। जप्ती की अनुमानित कीमत 5 लाख 52 हजार रूपये है। खाद्य विभाग द्वारा आरोपियों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन)आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

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