*आबकारी विभाग की कार्यवाही में अवैध शराब के 06 प्रकरण कायम*
अमरपुर ब्लॉक से जिला ब्यूरो चीफ सतीष कुमार यादव
डिंडौरी : 31 जनवरी, 2025
जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु 30 जनवरी 2025 को आबकारी विभाग वृत्त बजाग और वृत समनापुर में अवैध शराब रखने व बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर दबिश कर कार्यवाही की गई। जिसमें आरोपिया श्री भुवनेश्वर साकिन बजाग वार्ड नंबर 8 से 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, श्री मनोज साकिन बजाग वार्ड नंबर 8 से 3 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, श्री फुलसिंह ग्राम बजाग से 3 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, श्री रोहित ग्राम गाडासरई से 5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, श्रीमती शंकरी बाई ग्राम मानिकपुर से 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, श्री अरविंद ग्राम भालूचूहा से 7 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद किया गया। जिसकी कुल मात्रा 30 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब इनकी अनुमानित कीमत 6000/- रुपए है। उक्त सभी प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) “क“ तहत पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एम.आर. उइके के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक श्री सम्हर सिंह धुर्वे, आबकारी आरक्षक श्री राम भरोस ठाकुर, छिद्दी लाल झारिया मनीष उईके, करिशमा सलामे नगर सैनिक श्री तोक सिंह मरावी द्वारा किया गया।