चेरिया बरियारपुर निवासी मो. आरिफ ने शनिवार को पुलिस निरीक्षक निगम कुमार वर्मा के द्वारा चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 84/24 का निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाते हुए डीआईजी एवं एसपी बेगूसराय को आवेदन देकर पुनः पुनःअनुसंधान करने की मांग की है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद भी मनमाने तरीके से केस के जांच में पक्षपात पूर्ण तरीके एवं प्रभावित होकर 307 धारा को हंटाया गया है तथा अभियुक्तों को थाना से बेल दे दिया गया है। 20-04-24 को चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 84/ 24 में अनुसंधानकर्ता पुलिस निरीक्षक निगम कुमार वर्मा के द्वारा दो अभियुक्तों का अनुसंधान के क्रम में नाम काटकर बरी कर दिया गया। इसके बाद उपरोक्त कांड में अंकित धारा 354 बी एवं 379 को गैरकानूनी एवं मनमानी तरीके से हटाकर शेष दो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। जबकि इन अभियुक्तों का जमानत जिला एवं सत्र न्यायालय बेगूसराय द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। साथ ही मेरे परिवार के ऊपर झूठा मुकदमा 49/ 24 दर्ज करवा कर आठ लोगों को फंसा दिया गया है । जबकि मैं एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग का गरीब एवं मजदूरी करने वाला व्यक्ति हूं। मुझ पर दर्ज प्राथमिक की संख्या 49/24 में किसी भी मेरे परिवार के व्यक्ति का नाम अनुसंधान कर्ता के द्वारा नहीं हटाया गया एवं नहीं कोई धारा में परिवर्तन किया गया।आवेदक ने डीआईजी एवं एसपी से री सुपरविजन कर अनुसंधान करने की मांग की है।
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