
15 अप्रैल से प्रदूषण प्रमाणपत्र के नए नियम होंगे: वाहन को प्रदूषण केंद्र तक ले जाना होगा, 10 सेकेंड का वीडियो होगा अपलोड
अम्बेडकरनगर में वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र पाने के लिए अब वाहनों को प्रदूषण केंद्र पर ले जाना होगा, जहां पर वाहनों का लाइव फोटो होगा और 10 सेकेंड का वीडियो अपलोड करना होगा। उसके बाद वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र मिलेगा। ये नियम 15 अप्रैल से लागू होगा, जिसके लिए आरटीओ कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है।
वाहनों के प्रदूषण लेने में हो रही मनमानी को देखते हुए परिवहन विभाग अब नया नियम लागू कर रहा है। पहले वाहनों का प्रदूषण प्रमाण लेने के लिए वाहन मालिक बिना वाहन को नामित केंद्र पर ले जाए ही प्रदूषण मुक्त प्रमाणपत्र हासिल कर लेता था। इसमें कई बार ऐसे वाहनों को भी प्रमाणपत्र मिल जाया करता था, जिनसे निकलने वाला काला धुआं प्रदूषण फैलाता है। नई व्यवस्था के तहत अब वाहन मालिकों को नामित प्रदूषण केंद्र पर अपने वाहन को ले जाना होगा, जहां मोबाइल एप से वाहन के आगे व पीछे का फोटो खींचने के साथ ही 10 सेकेंड का वीडियो एप पर अपलोड करना होगा। इसके बाद ही प्रमाणपत्र मिलेगा। प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिले में 12 केंद्र संचालित हैं।
जिले में है तीन लाख 69 हजार 380 छोटे-बड़े वाहन
जिले में करीब 3 लाख 69 हजार 380 छोटे बड़े वाहन हैं। इनमें से लगभग 50 हजार वाहन ऐसे हैं जो बगैर प्रदूषणमुक्त प्रमाणपत्र के ही संचालित हैं। ऐसे वाहन मालिकों को अब दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 15 अप्रैल के बाद बगैर प्रदूषण मुक्त प्रमाणपत्र के सड़क पर वाहन दौड़ते मिले तो 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा और अन्य कार्रवाई भी होगी। एआरटीओ सतेंद्र यादव ने बताया कि शासन के निर्देश पर नई व्यवस्था 15 अप्रैल से लागू की जाएगी। इसके तहत मोबाइल एप के जरिये प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे।