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सायबर कैफे संचालकों को करना होगा प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन

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सायबर कैफे संचालकों को करना होगा प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन

खण्डवा//कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार सायबर अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए सायबर कैफे में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी कम से कम एक महीने तक रिकार्डिंग सुरक्षित रखना होगी। इसकी जिम्मेदारी सायबर कैफे संचालक की होगी। सायबर कैफे में कार्यरत कर्मचारियों की पूरी जानकारी परिचय पत्र व फोटो सहित निकटतम पुलिस थाने में जमा कराना होगी। सायबर कैफे मालिक को अपने वैध लायसेंस की प्रति थाने में जमा करानी होगी तथा एक प्रति अपने सायबर कैफे में मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करना होगी। सायबर कैफे मालिक को अपने सभी कम्प्यूटर सिस्टम पर पोर्न साइट फिल्टर अनिवार्य रूप से लगाना होगा। सायबर कैफे में कम्प्यूटर उपयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जायेगी, तथा बिना आईडी प्रूफ के कम्प्यूटर संचालन की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर सम्बंधित के विरूद्ध धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी 5 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

 

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