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🎯 *चौड़ीकरण मार्ग अंतर्गत कोयला फाटक चौराहा से मनकामेश्वर महादेव मंदिर तक नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ

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*चौड़ीकरण मार्ग अंतर्गत कोयला फाटक चौराहा से मनकामेश्वर महादेव मंदिर तक नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ*

 

🎯 त्रिलोक न्यूज चैनल

उज्जैन: सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए शहर के प्रमुख आंतरिक मार्गों का चौड़ीकरण कार्य प्रारंभ किया गया है जिसके क्रम में कोयला फाटक चौराहा से इंद्रप्रस्थ टावर तक भवनों को तोडे जाने का कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है साथ ही कोयला फाटक चौराहा से मनकामेश्वर महादेव मंदिर तक 150 मीटर तक खुदाई करते हुए (प्लेन सीमेंट कांक्रीट) नाली निर्माण का कार्य भी प्रारंभ कर लिया गया है

 

भवन अधिकारी श्री राकेश वास्कले द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मार्ग चौड़ीकरण अंतर्गत नगर निगम द्वारा कोयला फटक चौराहा से इंद्रप्रस्थ टावर तक 110 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए थे जिसके क्रम में 102 भवन स्वामी द्वारा निगम द्वारा मार्किंग किए गए भाग को स्वयं द्वारा हटाने की कार्रवाई पूर्ण की गई जिससे क्षेत्र में 90 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण हो गया है, ठेकेदार द्वारा 150 मीटर तक बेस वर्क पूर्ण कर लिया गया है जिसमें नाली निर्माण हेतु सरीए का जाल बिछाने का कार्य भी प्रचलित है शीघ्र ही यहां नाली निर्माण का कार्य भी पूर्ण होगा जिससे रहवासियों को भी समस्या नहीं होगी।

जिन भवन स्वामी द्वारा स्वयं द्वारा मार्किंग किए भाग को तोड़ा गया संबंधित कार्य के ठेकेदार द्वारा उसी दिन संपूर्ण मलवा हटाने की कार्यवाही भी अपने संसाधनों के साथ पूर्ण की गई ताकि रह वासियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो

साथ ही निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक के निर्देश के क्रम में नगर निगम की टीम ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कार्यों की स्थल पर ही मॉनिटरिंग कर रही है जिसमें सहायक यंत्री श्री डीएस परिहार, उपयंत्री श्री राजेंद्र रावत द्वारा स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करवाया जा रहा है।

 

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*गंदगी करते पाए जाने एवं कचरा सेग्रीगेशन नहीं करने पर निगम द्वारा 11 हजार का जुर्माना किया गया*

 

उज्जैन: शुक्रवार को नगर निगम द्वारा समस्त जोन अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक के निर्देश अनुसार कार्यवाही करते हुए होटल संचालकों पर कचरा सेग्रीगेशन नहीं मिलने ,गंदगी करते पाए जाने एवं अमानक स्तर की सिंगल यूज प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा राशि रुपए 11 हजार का जुर्माना लगाया गया

 

उक्त कार्यवाही अंतर्गत निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि समस्त जोन अंतर्गत इस प्रकार की कार्रवाई प्रत्येक वार्ड में सतत जारी रहेगी, होटल संचालकों को समझाइश दी गई है कि वे अपने होटल के आस-पास गंदगी नहीं करे और ना ही करने दे, स्वच्छता मापदंडों का अक्षतः पालन सुनिश्चित करे अन्यथा ऐसे संस्थानों के विरुद्ध अर्थदंड कार्यवाही निरंतर प्रस्तावित की जाएगी।

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