वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ श्योपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी लोकेश कुमार जांगिड द्वारा पेयजल परिवेक्षण अधिनियम के तहत निजी नलकूपो के खनन पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार पेयजल परिवेक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए निजी नलकूपो के खनन पर लगाये गये प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। उक्त आदेश के अनुसार श्योपुर जिले में अब निजी नलकूपो के खनन पर से रोक हटा दी गई है।
आशु बिसारिया की खास रिपोर्ट
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