
अमृतपुर /फर्रुखाबाद : राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव भरखा व मोहद्दीनगर सहित कुल चार गांव की यह सम्पत्ति वाद सं0 08/2024 दिनांक 20.03.2024 संबंधित मु0अ0सं0 41/2024 धारा 3(1) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम,1986 थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद बनाम संजीव पारिया पुत्र जदुनाथ सिंह पारिया निवासी ओल्डग्रान्ट बंगला नं0 10,कैण्ट, कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध प्रचलित जब्तीकरण की कार्यवाही अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 20.03.2024 के अनुपालन में कुर्क की जाती है।
सम्पत्ति का विवरण कृषि भूमि स्थित मोहद्दीनगर लेखपत्र सं0 2967 गाटा सं0 174 क्षेत्रफल 1.0880 हेक्टेयर,जिसका वर्तमान सरकारी मूल्य 18,49,600/-रुपये एवं बाजार मूल्य 65,00,000/- रुपये आज से यह सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो गयी है,जिसके प्रशासक तहसीलदार अमृतपुर कर्मवीर सिंह हैं।यदि कोई भी व्यक्ति इस सरकारी सम्पत्ति को बिना प्रशासक की अनुमति के उपयोग करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।अमृतपुर तहसीलदार कर्मवीर सिंह ने बताया कि मऊ दरवाजा पुलिस टीम के साथ संपत्ति को कुर्क किया गया है। थाना मऊ दरवाजा प्रभारी निरीक्षक सहित उप निरीक्षक अजय यादव,व अमृतपुर तहसीलदार कर्मवीर सिंह क्षेत्रीय लेखपाल सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे ।