- राजगढ़ में 14 साल की एक नाबालिग लड़की को महाराष्ट्र के गोंदिया जिला से लाकर भोपाल में रहते हुए खिलचीपुर के एक व्यक्ति को बेचने और लड़की के साथ किए गए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने न सिर्फ लड़की के खरीदार, बल्कि उसे बेचने वाली उसकी बड़ी मां और मामी को 10-10 साल की सजा और *₹30000 का अर्थदंड लगाया है। यह सजा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो • एक्ट में अब्दुल कदीर मंसूरी द्वारा -सुनाई गई।जानकारी के अनुसार घटना 23 फरवरी 2021 की है जब चंद्र तथाकथित आरोपी 14 साल की में नाबालिग लड़की की बड़ी मां और से मामी उसकी देखरेख करने की बात को लेकर गोंदिया जिले से पहले अपने गांव और बाद में भोपाल लेकर आई। यहां आरोपी बड़ी मां प्रमिला और मामी मांडो ने मिलकर खिलचीपुर निवासी रामबाबू को शादी के बहाने बेच दिया। जब पीड़ित लड़की खिलचीपुर पहुंची तो लगातार उसका शारीरिक शोषण और पूरे घर का काम कराया जा रहा था। जिसकी जानकारी लड़की ने चाइल्ड लाइन को दी। चाइल्डलाइन ने पूरे मामले से जब पुलिस को अवगत कराया, तो पुलिस की मौजूदगी में लड़की को रामबाबू के घर से लाया गया। इसके बाद जब चाइल्डलाइन के मनीष दांगी और निक्की मेवाड़े ने मामले की काउंसलिंग की तो बताया रामबाबू उसे ₹30000 में लेकर आया है। लेकिन उससे रामबाबू का परिवार पूरे घर का काम करवाता है। चाइल्डलाइन की रिपोर्ट के आधार पर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। मामले की पैरवी कर रहे अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में पुलिस विभाग के प्रवीण जाट और मोनिका राय सहित 11 लोगों के बयान लिए गए। इस मामले में आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पीड़ित लड़की राजगढ़ नहीं आ पा रही थी।इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उसके बयान लिए गए।
- ब्रेकिंग न्यूज़ (राजगढ़) इकलेरा पत्रकार आशिक मंसूरी खास खबर
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