
गौरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धनौली में अपने ही ससुराल वालों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी दामाद को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी धरम कोल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।










