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पूर्व सरपंच व सचिवों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी

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पूर्व सरपंच व सचिवों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी

निर्माण कार्यों की राशि आहरण के बावजूद भी नहीं कराया काम

खण्डवा//ग्राम पंचायतों के तत्कालीन सरपंच एवं सचिवों द्वारा निर्माण कार्य के लिए जारी राशि आहरण करने के बावजूद सम्बंधित निर्माण कार्य पूर्ण न कराए जाने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा ने तत्कालीन सरपंच एवं सचिवो के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किये हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत पंधाना की ग्राम पंचायत गुडीखेडा में वर्ष 2021-2022 में स्वीकृत श्मशान घाट की बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य नहीं कराने के कारण ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव श्री कोमलराम सांगुले के विरुद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन्तर्गत राशि रू. 298500/- का वसूली आदेश पारित कर वसूली राशि जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था. लेकिन सचिव द्वारा यह राशि जमा नहीं करायी गयी है। अतः तत्कालीन सचिव श्री कोमलराम सांगुले ग्राम पंचायत गुडीखेडा के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-92 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
इसी तरह जनपद पंचायत पंधाना की ही ग्राम पंचायत गोडवाडी में वर्ष 2021-2022 में राधेलाल के घर से सुनिल पाचोली के घर तक स्वीकृत सी.सी. रोड निर्माण एवं नाली निर्माण बिहारी के घर से राकेश घर तक का कार्य नहीं कराये जाने पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव श्री कोमलराम सांगुले के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन्तर्गत राशि रू 100500/- का वसूली आदेश पारित कर वसूली राशि जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था, लेकिन सचिव द्वारा वसूली राशि जमा नहीं करायी गयी है। अतः तत्कालीन सचिव श्री कोमलराम सागुले ग्राम पंचायत गोडवाडी के विरुद्ध माध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
इसके अलावा खालवा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत कुदईमाल में वर्ष 2019-20 में स्वीकृत सीसी रोड निर्माण कार्य राधेश्याम के घर से बोदर के घर तक कार्य नहीं कराने के कारण ग्राम पंचायत कुंदईमाल के तत्कालीन सचिव श्री योगेश पटेल एवं तत्कालीन सरपंच श्रीमति मनुकाबाई पति खुमानसिंह के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन्तर्गत राशि रू. 364730/- का वसूली आदेश पारित कर वसूली राशि जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था, लेकिन सचिव द्वारा वसूली राशि जमा नहीं करायी गयी है। अतः तत्कालीन सचिव श्री योगेश पटेल एवं तत्कालीन सरपंच श्रीमति मनुकाबाई पति खुमानसिंह के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

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