
जुर निवासी एक व्यक्ति घरवालों एवं आसपास वालों को अपने बकरा काटने वाले अथियार से काटने की धमकी देने वाले के उपर चौकी बसदेई द्वारा कारवाही किया गया।
जिला सूरजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर के सख्त आदेश जिले में अवैध गतिविधि एवं गैर कानूनी रूप से कार्य करने वाले लोगों पर अंकुश लगाने का दिशा निर्देश प्राप्त होने पर चौकी बसदेई थाना सूरजपुर अपराध क्रमांक 657/2025 धारा 296(बी), 351(3) बी. एन एस. 25,27 आर्म्स एक्ट
नाम प्रार्थी शाहिना खातून पति मोहम्मद सबीर निवासी जुर चौकी बसदेई के लिखित आवेदन रिपोर्ट पर अनावेदक नाम आरोपी अफरोज अंसारी पिता शहाबुद्दीन उम 32 वर्ष निवासी जूर चौकी बसदेई के द्वारा बकरा काटने वाले कतर से अपने घर वाले एवं गांव वालों को मरने काटने की धमकी दे रहा था जिसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जा कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी बसदेई योगेंद्र जायसवाल प्रधान आरक्षक शिवकुमार सारथी महेंद्र सिंह आरक्षक रामकुमार शिवराज राकेश सिंह अनिल महिला आरक्षक पूनम प्रफुल्ल







