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राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जहीर को जेल भेजने के आदेश जारी

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राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जहीर को जेल भेजने के आदेश जारी

खण्डवा#कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक जहीर पिता सुबराती, निवासी कसाई मोहल्ला, बापू नगर, थाना मोघट रोड खंडवा को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन में अनावेदक जहीर के विरुद्ध अवैध रूप से गोवंश काटने, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट कर बलवा करने, अवैध रूप से शराब बेचने तथा उसके कब्जे से भारी मात्रा में जहरीली शराब जब्त किए जाने जैसे अपराधों में शामिल होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। जिस पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गुप्ता ने जिले में शांति व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जहीर को जेल भेजने के आदेश सोमवार को जारी किए हैं।

 

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