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*मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!

*मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!*

 

“कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है, तो वह अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा नहीं रख सकता और आरक्षण के लाभों का दावा नहीं कर सकता।”

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