
*मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!*
“कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है, तो वह अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा नहीं रख सकता और आरक्षण के लाभों का दावा नहीं कर सकता।”
*मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!*
“कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है, तो वह अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा नहीं रख सकता और आरक्षण के लाभों का दावा नहीं कर सकता।”