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बहराइच : दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, दो अन्य आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास

बहराइच

स्वामीनाथ वैश्य 

बहराइच : दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, दो अन्य आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास

 

बहराइच,  बहराइच विशेश्वरगंज थाना अंतर्गत एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने एक आरोपी को बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दो अन्य आरोपियो को एक-एक वर्ष सजा सुनाई है।

विशेश्वरगंज थाना के एक गांव निवासी महिला ने 11 मई 2022 को थाने पर तहरीर दी थी। तहरीर में महिला ने कहा था कि उसकी आठ वर्षीय बेटी रात दस बजे घर के बाहर सो रही थी। इसी दौरान अमराई गांव निवासी राजू ने बेटी का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। महिला ने बताया कि बेटी के शोर मचाने पर जब बाहर निकली, तब आरोपी मौके से भाग गया था। इसके बाद महिला आरोपी के परिजनों से उसकी शिकायत करने गई थी। इस दौरान आरोपी के पिता तुलसीराम व हनुमान ने बेटे का पक्ष लेते हुए उससे अभद्रता की थी।इसके साथ ही मुंह बंद रखने की बात कहते हुए उसे धमकाया गया था।

 

हालांकि, महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसके बाद पुलिस ने साक्ष्यों और पीड़िता के बयानों के साथ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट पर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर विशेष शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कोर्ट दुष्कर्म समेत अन्य मामलों में राजू को दोषसिद्ध करते हुए बीस बर्ष के करावास की सजा सुनाई है।

 

कोर्ट ने राजू को 60 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त करावास की सजा भुगतना होगा। वहीं कोर्ट ने गाली गिलौज व जान से मारने की धमकी के आरोप में तुलसीराम व हनुमान को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनो आरोपियों के एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

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