*कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट*
*कटनी* – खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने शिकंजा कसने मिलावट से मुक्ति अभियान छेड़ रखा है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जिले में मिलावटखोरों पर कार्रवाई के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग के साथ ही राजस्व व पुलिस सहित अन्य विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। खाद्य सामग्री बेचने वालों की दुकानों के सैंपल लेने के साथ ही मिलावट पाए जाने पर जहां एफआईआर दर्ज कराई जा रही है तो वहीं न्यायालय को भी प्रकरण भेजे जा रहे हैं। जुर्माना लगाने का कार्य भी अधिकारी कर रहे हैं।
इसी श्रृंखला में विगत दिवस तहसील स्लीमनाबाद ग्राम भेड़ा स्थित ठाकुर ढाबा की जांच के दौरान ढाबा संचालक द्वारा गंदगी युक्त अस्वच्छ वातावरण में भोजन का निर्माण कर विक्रय करने से संक्रमण एवं बीमारी होने का आम जन को खतरा पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी द्वारा ठाकुर ढावा के संचालक झल्लू प्रसाद ठाकुर के विरुद्ध स्लीमनाबाद थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 272, 274 एवं 275 के तहत एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है।
कलेक्टर श्री यादव के निर्देश पर विगत दिवस शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग, राजस्व विभाग, आबकारी विभाग एवं विद्युत विभागों की गठित टीम द्वारा स्लीमनाबाद स्थित ठाकुर ढाबा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ढाबा में उपस्थित कर्मचारी नीलेश ठाकुर द्वारा ढाबा के संचालक का नाम झल्लू प्रसाद ठाकुर बताया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी द्वारा ढाबा का निरीक्षण करने पर अत्यधिक गंदगी युक्त किचन में भोजन का निर्माण करना पाया गया। जांच के दौरान किचन के गंदे फर्श में आटा, चावल, दाल नमक, तेल मसाले आदि रखे हुए पाए गये जिनमें मक्खियां लगी रहीं। फ्रिज का निरीक्षण करने पर सडी बदबूदार मूली, प्याज, टमाटर आदि का संग्रह पाया गया जिसमें फंगस लगा था।
निरीक्षण के दौरान पनीर, अरहर दाल, नमकीन सेव, नमक, सोयाबीन तेल तथा पके हुए छोले का सीलबंद नमूना लिया जाकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजने की कार्यवाही की गई।
विद्युत चोरी कर चल रहा था ढाबा, पंचनामा तैयार
विद्युत विभाग की टीम द्वारा ठाकुर ढाबा के निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता मीटर की इनकमिंग सर्विस लाइन को काटकर दो अलग से पीले रंग की डोरी इनकमिंग सर्विस लाइन मे फसाकर विद्युत का अनाधिकृत रूप से उपयोग कर हैलोजन, बल्ब, टयूबलाईट, फ्रिज, पंखा कूलर, टीवी, एवं मोटर का उपयोग करने पर विद्युत विभाग के निरीक्षण दल द्वारा धारा 135 के तहत पंचनामा तैयार किया गया।