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शुल्क दिवस के दौरान अवैध शराब परिवहन पाए जाने पर आरोपी को किया गया गिरफ्तार

कलेक्टर हर्ष सिंह द्वारा जिले में अवैध शराब के संग्रहण परिवहन एवं विक्रयपर कार्य वही

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iloknews.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG-2025012pay5-WA0142-768×1024.jpg” alt=”” width=”768″ height=”1024″ class=”alignnone size-large wp-image-251575″ />*शुष्क दिवस के दौरान अवैध शराब परिवहन करते पाए जाने पर शराब जप्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार*

अमरपुर ब्लॉक से जिला ब्यूरो चीफ सतीष कुमार यादव

कलेक्टर हर्ष सिंह द्वारा जिले में अवैध शराब के संग्रहण परिवहन एवं विक्रय पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशानुसार शुक्रवार रात्रि 10 से 11 बजे के बीच जबलपुर की तरफ से एक सिल्वर रंग की अल्टो कार क्रमांक एम.पी.-20 सी.ए 6988 से अवैध विक्रय हेतु लाया जा रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध शराब पकड़ने हेतु सम्हर सिंह धुर्वे आबकारी उपनिरीक्षक शहपुरा के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना किया गया। टीम द्वारा रात्रि 11 बजकर 20 मिनट पर प्रभु ढावा व रेस्टारेंट के सामने जबलपुर-शहपुरा मेन रोड कोहानी देवरी थाना शहपुरा में उक्त वाहन को घेराबंदी कर रोका गया। साक्षियों की उपस्थिति में पूछताछ करने पर कार में सवार व्यक्ति का नाम व पता पूछने पर दीपांशु पिता कमलेश शिवहरे निवासी बिछिया थाना शहपुरा बताया गया। कार की तलाशी लेने पर कार की बीच की सीट में कागज के कार्टून में 3 पेटी जीनियस रम एवं डिक्की में 3 पेटी जीनियस रम व एक पेटी मेकडावल रम कुल 7 पेटी (कुल 348 पाव) मात्रा 62.64 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बरामद किया गया। जिसकी अनुमानित कीमत 48660 रुपये है। मौके पर अवैध शराब परिवहन/ धारण के संबंध में वैध पास परमिट मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी द्वारा उक्त कृत्य मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(1) क (2) एवं 46 (1) के तहत दण्डनीय अपराध पाये जाने पर प्रकरण क्रमांक 233/25 दिनांक 25.01.2025 पंजीबद्ध किया गया है। अवैध शराब का परिवहन पाये जाने पर शराब एवं आल्टो कार अनुमानित कीमत 100000/- को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है।

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