
थाना खालवा द्वारा अवैध रूप से गौवंश परिवहन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर पेश किया गया न्यायालय
खंडवा, 06 जनवरी 2025 पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के द्वारा जिल मे अवैध रूप से गोवंश परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए है। जिसके पालन मे दिनांक 05.01.25 को फरियादी राहुल पिता मानसिंह प्रजापति उम्र 18 साल निवासी कुम्हार मोहल्ला थाना खालवा द्वारा थाना खालवा मे रिपोर्ट लिखाई गई कि वह अपने दोस्त आशु प्रजापति निवासी ग्राम खालवा के साथ मल्हारगढ तरफ खालवा आशापुर रोड पर आशिर्वाद ढाबे के पास से जा रहे थे, कि उन्हे एक पिकप वाहन क्र. MP12ZE8570 जिसमे पीछे से पटिया लगे होने पर गौवंश तस्करी की शंका हुई, तो रोक कर पीछे चढ़ कर पीकप वाहन में देखा दो सफेद रंग के बैल क्रुरता पुर्वक भरे दिखे। पीकप वाहन चालक का नाम पूछने पर अपना नाम अरशद खान पिता ईशाक खान निवासी ग्राम खार कला थाना खालवा का होना बताया। पिकप वाहन एवं बैल व चालक सभी को खालवा थाना ले गए। अरशद से वाहन में भरे गौवंश के संबंध में पूछने पर कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया। और न ही खरीद बिक्री के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश किया। फरियादी राहुल की सूचना पर थाना खालवा पर अप क्र 08/25 धारा 4,6,9 गौवंध वध प्रतिषेध अधिनियम, 11घ पशु क्रूरता अधिनियम का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी अरशद के कब्जे से 02 बैल कीमती 20,000/- रूपये तथा एक पीकप वाहन क्र. MP12ZE8570 कीमती 4,00,000/- रुपये का जप्त किया गया तथा आरोपी अरशद को गिरफतार कर दिनांक 06.01.25 को माननीय न्यायालय हरसूद के यहा पेश किया गया।