सारंगढ़ संवाददाता-चित्रसेन घृतलहरे
थाना सरसीवां पुलिस द्वारा लगातार दो दिन में दो बार गांजा परिवहन करने वाले आरोपियों को पकड़ा गया
01. आरोपीयो के पास से 01 एक सफेद प्लास्टिक बोरी में भरा कुल 07 किलो 50 ग्राम मादक पदार्थ बैग सहित प्रदर्श ए किमती 70,000/-रू, 02. एक जामुनी रंग की स्कुटी जुपीटर कमांक सीजी 13 एजेड 1790, चेचिस नम्बर MD6261141P1P19283 इंजन नम्बर BK4PP1217134 किमती 120000 रूपये 03. एक नग आई फोन मोबाईल जिसका आईएमईआई नम्बर 356942284928119 जिसमें सिम नम्बर 8082584311 लगा हुआ किमती 130000 रूपये ।
02. गिरफ्तार आरोपी – हरून साहू पिता रेवतीरमन साहू उम्र 20 वर्ष ग्राम झुमका थाना सरसींवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.)
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन पर अवैध शराब, जुआ, सट्टा गांजा जैसे थाना क्षेत्रों में होने वाली अवैधानिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य में थाना प्रभारी सउनि टीकाराम खटकर के दिशा निर्देश दिनांक 04.07.2024 के 22:05 बजे जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम सरसींवा के प्रदीप मिरी एवं ग्राम झुमका हरून साहू दोनो अपने-अपने अलग अलग मोटर सायकल से ओडीसा गांजा लेने गये हैं जो गांजा लेकर हरून साहू जामुनी रंग की जुपीटर स्कुटी सीजी 13 एजेड 1790 में स्कुटी के सामने बैग में गांजा पैकेट भरकर बरमकेला, सारंगढ़ होते सरसींवा आने के लिये निकले है सहयोगी प्रदीप मिरी अपने मोटर सायकल एनएस में सवार, हरून साहू के आगे आगे लोकेशन लेते सरसींवा ग्राम झुमका आने के लिये निकले है कि सूचना पर मुखबीर सूचना दर्ज कर आर. क. 277 गौरीशंकर भारद्वाज को गवाह तलब करने के लिए सरसीवां बस्ती रवाना किया गया था जो गवाह विनोद श्रीवास एवं लुकेश्वर साहू ग्राम सरसींवा को थाना लेकर आया जो गवाहों को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर आर.क. 277 को मुखबीर सूचना का डाक देकर एसडीओपी कार्यालय बिलाईगढ़ रवाना किया गया था जो एसडीओपी महोदय के आने एवं सर्च वारंट प्राप्ती में विलब होने से तत्काल कार्यवाही हेतु मौका पर नहीं पहुंचने से मुखबीर सूचना के विफल होने तथा संदेहीयो द्वारा माल मशरूका को खुर्द बुर्द करने की अंदेशा पर गवाहो को धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस तामिल कर तथा मै स्वयं हमराह स्टाफ, प्र०आर० 19 धनेश्वर उरॉव आरक्षक 186 तुलेश्वर साहू, आर0 284 अशोक साहू एवं स्वतंत्र गवाह के साथ NDPS, ACT की कार्यवाही करने संबधित दस्तावेज विवेचना किट, लेपटाप, प्रिंटर, आदि व अन्य आवश्यक सामान को साथ लेकर रेड कार्यवाही करने मय, शासकीय वाहन CG-03-A 0224 के मौका स्थल सरसींवा सारंगढ़ मेन रोड पुलिस थाना के सामने जहां लाईट एवं बैठने की ब्यवस्था है पहुंचकर रोड में नाकाबंदी किया जो कुछ देर करीब 23:55 बजे में मुखबीर द्वारा बताये अनुसार सारंगढ़ रोड़ तरफ से एक मोटर सायकल जिसमें एक व्यक्ति सवार व उसके पीछे एक स्कुटी जिसके सामने एक बैग रखा सवार तेज रफ्तार से आया जिसे हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर रोका जो आगे मोटर सायकल चालक पुलिस को देखकर पिछे मोडकर भाग गया इसके पीछे आते स्कुटी चालक को घेराबंदी कर रेड किया जो रूकने पर स्कुटी चालक को पूछताछ करने पर अपना नाम हरून साहू पिता रेवतीरमन साहू ग्राम झुमका थाना सरसींवा का रहने वाला बताया तथा बताया कि यह प्रदीप मिरी पिता रंजीत मिरी ग्राम सरसींवा के द्वारा ओडीसा से साथ में गांजा लाने के लिये ईनाम बतौर रकम देने का प्रलोभन देकर आरोपी प्रदीप मिरी इसे गांजा परिवहन करने के लिये एक स्कुटी वाहन दिया जिसमें दोनो प्रदीप मिरी के साथ अलग अलग मोटर सायकल से ओडीसा गये वहां अज्ञात स्थान से प्रदीप मिरी ने 07 पैकेट मादक पदार्थ गांजा खरीद कर एक भुरा रंग के बैग के अंदर भरकर इसे पहुंचाने के लिये स्कुटी सीट के सामने रखा जिसे आरोपी हरून साहू प्रदीप मिरी के दिये स्कुटी के सामने रखकर ग्राम झुमका पहुंचा रहा था आगे आगे प्रदीप मिरी मोटर सायकल से फालो करते आते जो सरसींवा थाना के सामने पुलिस को देखकर आरोपी प्रदीप मिरी मोटर सायकल सहित फरार हो गया आरोपी हरून साहू को स्कुटी से बैग में गाजा परिवहन करते रेड किया गया जिसका मौके में घटना का गवाहो के समक्ष मौका पंचनामा तैयार किया गया आरोपी हरून साहू को धारा 50 NDPS ACT के तहत गवाहों के समक्ष नोटिस देकर तलाशी के कारणों से अवगत कराये जो मुझ पुलिस अधिकारी से तलाशी लेने हेतु सहमति देने से सहमति पंचनामा तैयार किया गया आरोपी हरून साहू द्वारा मेरे स्वयं का, पुलिस फोर्स का, शासकीय वाहन का एवं गवाहों का तलाशी लिया गया जो किसी प्रकार का मादक पदार्थ एवं कोई आपत्तिजनक वस्तु नही पाया गया बाद मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपी हरून साहू के आधिपत्य एक जामुनी रंग की स्कुटी जुपीटर कमांक सीजी 13 एजेड 1790 के सीट के सामने एक भुरा रंग के बैग अंदर भरा 07 पैकेट मादक पदार्थ गांजा भुरा रंग के प्लास्टिक टेप से लपेटा हुआ तलाशी के दौरान पाया गया गांजा को संदेहीं के कब्जे से बरामद किया गया। पैकेटों को खोलकर मादक पदार्थ गांजा का पहचान कार्यवाही किया गया कार्यवाही के दौरान गांजा के रूप में पहचान कर पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी हरून साहू को धारा 94 बी.एन.एस.एस. का नोटिस देकर गांजा कब्जे में रखने व परिवहन करने के संबंध में अनुज्ञा पत्र या लायसेंस मांगा गयां जो लिखित में नही होना दिये मौके से गाजा तौल कर्ता भुनेश्वर बंजारे को धारा 179 बी.एन.एस.एस. का नोटिस देकर तलब किया गया जो तौलकर्ता जो ईलेक्ट्रानिक तौल मशीन लेकर उपस्थित आया जिसकी तौल मशीन का भौतिक सत्यापन कर तौल कर्ता से बरामद कि गई गाजा का तौल कराया गया तौल करने पर 07 पैकेट का वजन 07 किलो 50 ग्राम होना पाया गया जिसका सभी पैकेटों को खोलकर समरस कर एक प्लास्टिक बोरी में भरकर शीलबंद किया गया थाने के शील का भौतिक सत्यापन कर शील चपडा से शीलबंद किया गया। जिसे प्रदर्श “ए”से चिन्हित किया गया। आरोपी हरून साहू ग्राम झुमका इसके सहयोगी प्रदीप मिरी पिता रंजीत मिरी ग्राम सरसींवा के द्वारा एक राय होकर मादक पदार्थ गांजा परिवहन करना पाये जाने से गवाहो के समक्ष मुप्ताबिक जप्ती पत्रक के आरोपी हरून साहू के कब्जे से एक प्लास्टिक बोरी में भरा कुल 07 किलो 50 ग्राम बैग सहित सीलबंद किमती 70,000/-रू, एक जामुनी रंग की स्कुटी जुपीटर कमांक सीजी 13 एजेड 1790, 01 नग आई फोन मोबाईल को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी हंरून साहू एवं प्रदीप मिरी के कृत्य धारा 20’B’NDPS ACT का अपराध घटित करना पाया गया आरोपी हरून साहू को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को देकर न्यायिक रिमाण्ड लिया गया है । आरोपी प्रदीप मिरी पिता रंजीत मिरी ग्राम सरसींवा घटना स्थल से मोटर सायकल सहित फरार है जिसका पता तलाश जारी है आरोपियों का कृत्य धारा 20 B’NDPS ACT का अपराध घटित करना गया
उक्त मामले के कार्यवाही एवं विवेचना कार्यवाही सउनि मनसुसाय पैकरा प्रआर. धनेश्वर उंराव आर. अशोक साहू तुलेश्वर साहू, गौरीशंकर भारद्वाज का विशेष योगदान रहा है।