
तलाकशुदा बेटी को पिता पर निर्भरता साबित न होने तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक तलाकशुदा बेटी यह स्थापित नहीं कर पाती कि वह अपने पिता की मृत्यु से पहले उन पर निर्भर थी , अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं होगी । तलाकशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते समय अधिकारियों के समक्ष तलाक के तथ्य को भी साबित करना होगा । यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने याची अख्तरी खातून की याचिका खारिज करते हुए पारित किया है । याची पिता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मैकेनिक थे और अंतिम पोस्टिंग कार्यपालक अभियंता विद्युत वितरण चरण – 2 , मालवीय रोड बस्ती के अधीन थी । याची ने शरीयत कानून के अनुसार तलाकनामा के माध्यम से पहले जनवरी 2008 को तलाक ले लिया था । याची अपने पिता के घर ग्राम टिटौली पोस्ट सोहनाग देवरिया चली गई थी ।