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लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिये 1 अगस्त से प्रारंभ होगा लेखा प्रशिक्षण सत्र ,15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

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लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिये 1 अगस्त से प्रारंभ होगा लेखा प्रशिक्षण सत्र ,15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

खण्डवा//प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, इन्दौर द्वारा इन्दौर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय कार्यालयों के नियमित लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए लेखा प्रशिक्षण शाला का नवीन प्रशिक्षण सत्र 1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में शासकीय कार्यालयों में कार्यरत ऐसे नियमित लिपिक वर्गीय कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे, जिनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी हो तथा जिन्होंने मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 1 जुलाई 2013 के अनुसार सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण की हो। शासन के निर्देशानुसार सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के पदों पर सी.पी.सी.टी. से छूट प्राप्त कर्मचारियों तथा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र दिनांक 23 दिसंबर 2025 के अनुसार निर्धारित अनिवार्य अर्हताएँ पूर्ण करने वाले कर्मचारी भी आवेदन के पात्र होंगे।
प्रशिक्षण में प्रवेश “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर दिया जाएगा। इच्छुक कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र-अ में आवेदन पत्र भरकर 15 जुलाई तक प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, इन्दौर में कार्यालयीन समय के दौरान जमा कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए निःशुल्क रहेगा। वहीं स्थानीय निकायों, अर्द्धशासकीय विभागों एवं संस्थाओं के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण में प्रवेश के बाद 5 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-800-0000 के अंतर्गत चालान के माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप कार्यालयीन समय में कार्य दिवसों में लेखा प्रशिक्षण शाला, इन्दौर से प्राप्त किया जा सकता है।

 

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