
कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह द्वारा जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
लोक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत पूरे उज्जैन जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लगाए गए हैं।
प्रमुख बिंदु:
– हथियार, डंडा, रॉड आदि लेकर चलना प्रतिबंधित
– बिना अनुमति सभा, रैली, धरना, जुलूस, DJ या पब्लिक प्रोग्राम नहीं होंगे
– सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, अफवाह या आपत्तिजनक कंटेंट नहीं डाले जाएंगे
– सार्वजनिक जगहों पर शूटिंग, रील या फोटोग्राफी बिना परमिशन नहीं
– होटल/लॉज संचालकों को मेहमानों की जानकारी अनिवार्यतः पुलिस को देना जरूरी
– किरायेदारों की जानकारी मकान मालिक को पुलिस को देनी होगी
– कोई भी टेंट, पंडाल या अन्य अस्थाई निर्माण कर सड़क पर अवरोध नहीं करेगा
आदेश की अवधि: आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा।
उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।
शादी और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए शासकीय अनुमति के बाद छूट संभव है।
कृपया नियमों का पालन करें और शांति व्यवस्था में सहयोग करें।
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