
एडिटर/संपादक/तनीश गुप्ता,खण्डवा
होली एवं रंगपंचमी पर्व पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सौंपे दायित्व
आगामी 14 मार्च को धुलेन्डी एवं 19 मार्च को रंगपंचमी का पर्व शहर में मनाया जायेगा। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की तैनाती की है। जारी आदेश अनुसार खण्डवा सम्पूर्ण शहर के लिए एसडीएम खण्डवा श्री बजरंग बहादुर व डिप्टी कलेक्टर सुश्री दीक्षा भगोरे को दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा कन्ट्रोल रूम का दायित्व अपर कलेक्टर श्री अरविंद चौहान एवं संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंशु जावला को सौंपा गया है। सिटी कोतवाली खण्डवा क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिए तहसीलदार श्री महेश कुमार सोलंकी एवं नायब तहसीलदार श्री रेमसिंह बघेल , मोघट थाना क्षेत्र के लिए तहसीलदार श्री दिवाकर सुलिया एवं नायब तहसीलदार श्री महादेव राठौर, पदम नगर थाना क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार पिपलोद श्री बलराम चौहान एवं नायब तहसीलदार खण्डवा सुश्री परवीन बानो अंसारी की ड्यूटी लगाई गई है। सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारी को अपने अपने थाना क्षेत्र में नियमित भ्रमण करते हुए कानून व्यवस्था पर नजर रखने तथा कोई भी घटना होने पर उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए है। जारी आदेश अनुसार अपर जिला दण्डाधिकारी श्री के.आर. बड़ोले सम्पूर्ण शहर का भ्रमण करेंगे तथा कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखेंगे। इसी तरह अनुविभागीय दण्डाधिकारी खण्डवा, हरसूद, पंधाना एवं पुनासा इन पर्वों के दौरान अपने अपने अनुभाग में कानून व्यवस्था बनाये रखेंगे तथा छोटी से छोटी घटनाओं की जानकारी से भी अवगत करायेंगे।
पटवारियों एवं पंचायत सचिव विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे
होली एवं रंगपंचमी पर्वाे का आयोजन जिले में होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ पटवारियों व पंचायत सचिवों को 13 मार्च को सायं 5 बजे से 19 मार्च को रात्रि 10 बजे तक की अवधि के लिए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए है। यह विशेष पुलिस अधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर छोटी बड़ी घटनाओं पर नजर रखेंगे तथा इनकी सूचना संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को देंगे।